गुजरात सरकार ने नौकरी की भर्ती की आयु सीमा में एक साल की छूट देने का लिया फैसला
गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस जनित महामारी के कारण रोजगार नहीं मिलने से एक साल गवाने वाले लोगों के लिए विभिन्न भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का बुधवार को निर्णय किया. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि आयु सीमा में छूट का प्रावधान एक सितंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक लागू रहेगा.
इधर, गुजरात सरकार ने मादक पदार्थ के खतरे को काबू करने के मकसद से बुधवार को नकद इनाम देने की योजना की शुरुआत की. इसके तहत मादक पदार्थ की सूचना देने वाले को जब्त खेप की कीमत की 20 फीसदी तक की राशि नकद पुरस्कार के रूप में दी जाएगी चाहे सूचना देने वाला सरकारी अधिकारी हो या कोई अन्य व्यक्ति.
लंबी तटीय रेखा के चलते गुजरात में पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से मादक पदार्थों की खेप तस्करी कर लाए जाने के मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है. पिछले महीने कच्छ जिले की मुंद्रा बदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये कीमत की 2,988.21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी.
राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने संवाददाताओं से कहा कि युवाओं को नशे की चपेट में जाने से बचाने के लिए इस योजना पर काफी समय से विचार-विमर्श जारी था. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बुधवार को इसे लागू करने का फैसला लिया.