ग्रेटर नोएडा: हॉस्पिटल व सोसाइटी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना
- कूड़े का उचित प्रबंधन न करने पर ग्रेनो प्राधिकरण ने की कार्रवाई
- गंदगी फैलाने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ अभियान जारी
विधान केसरी समाचार
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने यथार्थ अस्पताल व कासा ग्रांड सोसाइटी पर 32,700 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा गया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ प्रेरणा शर्मा के निर्देश पर जन स्वास्थ्य विभाग कूड़े का उचित प्रबंधन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि सोमवार को प्रबंधक डॉ उमेश चंद्र, सैनेटरी इंस्पेक्टर संजीव विधूड़ी, सुपरवाइजर मुदित त्यागी व इंद्र नागर की टीम ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित यथार्थ हॉस्पिटल का जायजा लिया। हॉस्पिटल द्वारा कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं पाया गया, जिसके चलते 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह सैनेटरी इंस्पेक्टर सतीश अधाना और सुपरवाइजर राजेश कुमार की टीम ने सेक्टर चाई-फाइव स्थित कासा ग्रांड सोसाइटी पर 11,700 रुपये का जुर्माना लगाया। बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में होने के बावजूद सोसाइटी द्वारा कूड़े का प्रबंधन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। दोनों बल्क वेस्ट जनरेटरों को दोबारा गल्ती करने पर और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने बताया कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।
सोसाइटी ने इनर्ट वेस्ट उठाने को 30 हजार जमा कराए
ग्रेटर नोएडा में सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूड़े का प्रबंधन खुद से करना होता है। प्राधिकरण सिर्फ इनर्ट वेस्ट को उठाता है। इसके लिए बल्क वेस्ट जनरेटरों को शुल्क देना पड़ता है। इसी नियम के तहत एनएसजी सोसाइटी ने 10 माह (जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक ) का इनर्ट वेस्ट उठाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 30 हजार रुपये जमा कराए हैं। यह धनराशि मौके पर ही पीओएस मशीन से जमा कराई गई है। जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर इनर्ट वेस्ट का शुल्क पीओएस मशीन से ऑन द स्पॉट जमा करा सकते हैं। उनको प्राधिकरण या बैंक जाने की जरूरत नहीं है।
सेक्टर बीटा वन में मैं हूं विकल्पष् कार्यक्रम का आयोजन
ग्रेटर नोएडा में पॉलिथीन का प्रयोग रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से शुरू किए गए ष्मैं हूं विकल्पष् कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर बीटा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में किया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ व मेरठ मंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह के निर्देश पर जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के अंतर्गत बाजार में आने वाले दुकानदारों व खरीदारों को पॉलिथीन के विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई। रेहड़ी-पटरी वालों को पॉलिथीन में सामान देने से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में सेक्टर बीटा वन के आरडब्ल्यूए महासचिव मनोज नागर, राकेश कुमार, महेश गुप्ता, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से राकेश पाल, नवीन शुक्ल, फीडबैक फाउंडेशन से संजय शुक्ल आदि शामिल रहे।