आगरा: ताजमहलः वर्षों पुरानी दुकानें, होटल, एम्पोरियम पर लटकी कार्रवाई की सुप्रीम तलवार, धड़कनें तेज

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आगरा । ताजमहल की सीमा और दीवार से 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी व्यवसायिक गतिविधियों को हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी होते ही ताजगंज क्षेत्र के लोग व्याकुल हो उठे हैं। वर्षों पुरानी दुकानें और होटलों पर अब ताले लटकने का डर मंडरा रहा है। लोग बचाव का विकल्प तलाश रहे हैं। ताजगंज क्षेत्र में व्यापारियों की बैठकें शुरू हो गई हैं। इधर प्राधिकरण ने बुधवार से सर्वे भी शुरू कर दिया है।
ताजमहल की 500 मीटर की परिधि अंतगर्त आने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियों को ध्वस्त किया जाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को जारी हुआ है। आदेश को सुनते ही ताजगंज क्षेत्र के लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। हर तरफ सिर्फ यही चर्चा है कि अब वे क्या करें। उनके वर्षों पुराने कारोबार बंद हो जाएंगे। होटलों पर ताला लटक जाएगा। ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में सैकड़ों कारोबारी कार्रवाई की जद में हैं। तमाम ऐसे दुकानदार भी शामिल हैं जिनकी दुकानें 50 साल से भी पुरानी दुकानें हैं।

ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में घर-घर में दुकानें, एम्पोरियम और होटल खुले हैं। पश्चिमी गेट, पूर्वी गेट, और दक्षिणी गेट के अलावा चारों कटरों में अवैध व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हैं। सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करने वाले अमर सिंह राठौर का कहना है कि पश्चिमी गेट पर तो आगरा विकास प्राधिकरण ने ही दुकानों का निर्माण कराकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लघंन किया है। नीम तिराहा, आईटीडीसी रेस्टोरेंट, मीना बाजार और अमरुद टीले पर ही अवैध दुकानें बनवा दीं। इसके अलावा दक्षिणी गेट से तो सटाकर बाजार बना हुआ है। यहां हर घर में होटल, दुकानें व एंमोरियम बने हुए हैं। दुकानदार ही पर्यटकों के सामान को बकायदा लॉकर की तरह अपने प्रतिष्ठानों पर जमा कर लेते हैं। इसके अलावा पूर्वी गेट के सामने दर्जनों एम्पोरियम, दुकानें बनी हैं जो कि साफतौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लघंन कर रही हैं।

2000 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

ताजमहल की सीमा व दीवार से 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधियों को हटाने के लिए वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट निर्देशित कर चुका है, लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की लापरवाही के चलते आदेशों पर कार्रवाई नहीं हो सकी। एएसआई एफआईआर और नोटिस देता रहा और प्राधिकरण ढिलाई बरतता रहा। जानकारी के अनुसार ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में करीब 400 से अधिक होटल, एम्पोरियम और दुकानें हैं जो कि कार्रवाई की जद में आ सकती हैं।

परेशानी का हल खोज रहे हैं लोग

ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में एम्पोरियम और होटलों के अलावा सब्जी मंडी, दूध व डेली नीड्स की दुकानें हैं अगर वे हट जाएंगी तो हजारों स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलें हो सकती हैं। दक्षिणी गेट के सामने बड़ा बाजार है। जहां से कपड़े, खाद्य पदार्थ, सब्जी मंडी आदि बनी हुईं हैं। ये भी 500 मीटर के दायरे में आ रहे हैं। स्थानीय निवासी ताहिरुद्दीन ताहिर का कहना है कि वर्ष 1996 में भी ऐसा आदेश आया था। उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। आदेश को स्पष्ट कराया जाएगा। यह आदेश ताजमहल के पश्चिमी गेट अमरुद टीले को लेकर आया है। जरुरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखा जाएगा।

प्राधिकरण कराएगा सर्वे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार से आगरा विकास प्राधिकरण ताजगंज क्षेत्र का सर्वे शुरू करेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने कहा कि ताजमहल की सीमा और दीवार से 500 मीटर की परिधि में आने वाले सभी व्यवसायिक गतिविधियों का सर्वे बुधवार से शुरू हो जाएगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों को चिन्ह्ति करने के बाद उन्हें वहां से हटाया जाएगा।

कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

ताजगंज में रहने वाले नीरज सिंह राठौर का कहना है कि वर्षों पुराने मकान, दुकान और कारोबार के चले जाने से उनकी रोजी रोटी का जरिया छीन जाएगा। अगर कारोबार नहीं रहा तो वे क्या करेंगे। 1996 में भी ऐसा ही आदेश आया था। अगर राहत नहीं मिली तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।