अंबेडकरनगरः गैंगस्टर एक्ट में आठ आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया हुई शुरू

विधान केसरी समाचार

अंबेडकरनगर। गैंगस्टर एक्ट में जिला प्रशासन ने आठ बदमाशों की लगभग सवा करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। इनमें से तीन बदमाश कटका थाना क्षेत्र, दो हंसवर तथा अकबरपुर, अलीगंज व टांडा का एक-एक बदमाश शामिल है।पुलिस अब जल्द ही इन सभी की चल-अचल संपत्ति की कुर्की करेगी।

बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तय करने के लिए जनपद पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने गत दिवस अलग-अलग थाना प्रभारियों को निर्देश दिया था कि गंभीर किस्म के मामलों में लिप्त बदमाशों के विरुद्ध कुर्की की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। इनमें उन बदमाशों को शामिल किया जाए जिन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है।

इस पर विभिन्न थानों से कुर्की की प्रक्रिया के लिए जरूरी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजी गई। जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन ने कटका निवासी रिजवान के पांच लाख 77 हजार पांच सौ रुपये के मकान, इसी थाना क्षेत्र के निवासी अब्दुल लकीब के 43 लाख 94 हजार नौ सौ रुपये के मकान तथा यहीं के तनवीर का 11 लाख चार हजार 760 रुपये का मकान कुर्क कर लेने का आदेश पारित कर दिया।

अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुकेश कुमार वर्मा की पांच लाख 85 हजार कीमत की एक कार व ट्रैक्टर, हंसवर के दिनेश यादव उर्फ भोला का 11 लाख 40 हजार 530 रुपये का मकान, यहीं के दिलीप चैरसिया का तीन लाख 28 हजार 200 रुपये का मकान तथा अलीगंज के ही बाबू उर्फ फरीद की 3500 रुपये कीमत की बाइक के साथ ही टांडा थाना क्षेत्र के धोधे का 42 लाख 64 हजार 60 रुपये का मकान कुर्क कर लेने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद संबंधित थानों की पुलिस ने इन सभी आठ आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।