मिर्जापुर: जिले में एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक धारा-144 लागू

विधान केसरी समाचार

मिर्जापुर । जनपद में विभिन्न त्यौहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में एक अक्तूबर से 31 दिसंबर तक धारा-144 लागू कर दिया गया है। एडीएम वित्त व राजस्व शिव प्रताप शुक्ल ने कहाकि शारदीय नवरात्र,महात्मा गांधी जंयती,दशहरा,दुर्गा पूजा, ईद-ए मिलाद,बारावफात,दीपावली,गोवर्धन पूजा,भैय्या दूजध्चित्र गुप्त जंयती अक्टूबर माह में है। वहीं नवंबर और दिसंबर माह में गुरूनानकध्कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस,क्रिसमस डे,गुरू गोविन्द सिंह जंयती एवं विभिन्न परीक्षाएं होगी। इस दौरान सुरक्षा,शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा पारित कर दिया गया है। एसडीएम ने कहा है कि इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारदीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इसके किसी भी अंश का उल्लघन करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।