गौतम बुद्ध नगरः बासमती धान पर कीटनाशी रसायनों का प्रयोग किया गया प्रतिबंधित-जिला कृषि रक्षा अधिकारी

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गौतम बुद्ध नगर। शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जिला कृषि रक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर जनपद के समस्त कृषकों एवं कीटनाशी विक्रेताओं का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि कीटनाशी अधिनियम-1968 के प्राविधानों के तहत ट्राईसाईक्लाजोल, बूप्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरोपाईरीफॉस, मेथामिडोफॉस, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथाक्साम, प्रोफेनोफॉस, आइसोप्रोथियोलेन, कार्बेन्डाजिम कीटनाशी रसायनों का विक्रय वितरण और प्रयोग बासमती धान पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित कीटनाशी रसायनों के प्रयोग से उत्पादित बासमती चावल का निर्यात विदेशों में नहीं हो पा रहा है। कीटनाशकों के अवशेष बासमती में पाये जा रहे है और प्रदेश के किसानों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही उ0प्र0 शासन द्वारा बासमती धान पर संबंधित कीटनाशकों का प्रयोग पर रोक लगायी गयी है। उन्होंने समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए यह भी कहा कि आपके स्टाक में उपलब्ध उक्त कीटनाशकों की सूचना एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें साथ ही संदर्भित कृषि रक्षा रसायनों का 60 दिनों तक कदापि विक्रय न किया जायें। इस अवधि में किसी विक्रेता द्वारा धान की फसल पर प्रयोग के लिए उक्त रसायन विक्रय संबंधी कोई मामला प्रकाश में आता है तो कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।