तिलोई:70 लाख 67 हजार 241 रूपए की संपत्ति कुर्क , गिरोह बंद अधिनियम के तहत गोकस की संपत्ति पर चला प्रशासन का हंटर

विधान केसरी समाचार

तिलोई/अमेठी। अमेठी जिले की थाना फुरसतगंज व जायस पुलिस की संयुक्त टीम ने क्षेत्राधिकारी तिलोई के नेत्रत्व में शातिर अपराधी शादाब पुत्र मो.शब्बीर निवासी मसूदगाढ़ा थाना जायस अमेठी की गिरोह बंद अधिनियम अन्तर्गत करीब 70 लाख 67 हजार 241 रूपए कीमत की संपत्ति को कुर्क किया है।संयुक्त टीम ने शातिर अपराधी शादाब की सम्पत्ति राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित गाटा संख्या 8574 रकबा 105.72 वर्गमीटर कीमत 20 लाख 72 हजार 112 रूपये,उपरोक्त भूखण्ड में निर्मित दो मंजिला मकान कीमत 34 लाख 6 हजार 338 रूपए तथा नगर पालिका आबादी स्थित मोहल्ला कंचाना दक्षिणी भूमि रकबा 52.86 वर्गमीटर कीमत 4 लाख 75 हजार 740 रूपए व उपरोक्त भूखण्ड पर निर्मित मकान कीमत 11 लाख 13 हजार 51 रूपए को धारा 14(1) उ.प्र.गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किया गया।गौरतलब हो कि अभियुक्त शादाब ने उक्त सम्पत्ति गोवध जैसे गंभीर अपराध के माध्यम से धन एकत्रित कर बनाया है।शादाब एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा संगठित रूप से आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए गोवध जैसे जघन्य अपराध किए गए हैं।शादाब के खिलाफ पूर्व में कई मुकदमें पंजीकृत हैं।