योगी सरकार का एक्शन: बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की 30 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

 

गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. अतीक अहमद की अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ लगातार योगी सरकार का एक्शन जारी है. इसी कड़ी में अब अतीक अहमद की 30 करोड़ की अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति जल्द कुर्क करने की तैयारी की जा रही है.

प्रयागराज की धूमनगंज थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत राजधानी लखनऊ में दो अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया है. इसमें लखनऊ के गोमती नगर के विजयखंड में अतीक अहमद के नाम पर 400 वर्ग मीटर जमीन है. इसके साथ ही भैंसोरा में करीब 51 बिस्वा जमीन का भी पुलिस को पता चला है. दोनों जमीनों की अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ रुपये है. इनमें एक संपत्ति व्यावसायिक और दूसरी आवासीय है. धूमनगंज थाना पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई के लिए डीएम प्रयागराज से अनुमति मांगी थी.

सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को डीएम प्रयागराज संजय खत्री ने कुर्की की अनुमति जारी कर दी है, जिसके बाद जल्द ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लखनऊ जाकर दोनों संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई करेंगे. गौरतलब है किपिछले महीने 14 सितंबर को ही लखनऊ के सीतापुर रोड़ पर स्थित अतीक अहमद का 8 करोड़ का आलीशान बंगला गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया था. इसके साथ ही इसी दिन प्रयागराज के कसारी मसारी में भी 8 करोड़ के 2 भूखंडों को भी कुर्क करने की कार्रवाई की गई थी.

बता दें कि प्रदेश में अब तक बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है. अतीक अहमद रजिस्टर्ड माफिया और आईएस 227 गैंग का सरगना भी है.अतीक अहमद के खिलाफ 97 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. माफिया घोषित हो चुके अतीक अहमद इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है. अतीक अहमद के खिलाफ विभिन्न अदालतों में 53 मुकदमे विचाराधीन हैं. ऑपरेशन माफिया के तहत अतीक अहमद गैंग के 144 सदस्यों और गुर्गों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 44 मुकदमे दर्ज किए हैं. जबकि अतीक अहमद से जुड़े 14 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है. अतीक अहमद के खिलाफ 11 मामलों में जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की गई है. अतीक अहमद और उसके सहयोगियों के 68 शस्त्र लाइसेंस निरस्त या निलंबित किए गए हैं. अतीक अहमद के 14 गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. जबकि 19 गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. इसके अलावा एक गैंग भी अतीक अहमद का पंजीकृत किया गया है. अतीक अहमद के 18 सहयोगियों और गुर्गों के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने की पुलिस ने कार्रवाई की है. जबकि अतीक अहमद से जुड़े दो व्यक्तियों को जिला बदर करने की पुलिस ने कार्रवाई की है. बाहुबली अतीक अहमद व उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट 14(1) में अब तक 2 अरब 7 करोड़ 94 लाख 6 हजार 350 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है. जबकि अन्य नियमों के तहत ध्वस्तीकरण, जब्ती करण और अवैध कब्जे से मुक्त संपत्ति की अनुमानित कीमत 7 अरब 51 करोड़ 52 लाख 96 हजार रुपए हैं. जबकि दोनों कार्रवाई को मिलाकर 9 अरब 59 करोड़ 63 लाख 2 हजार 350 रुपए की चोट अतिक्रमण को पहुंचाई गई है. पुलिस का दावा है कि ठेका टेंडर अवैध व्यवसाय बंद होने से बाहुबली अतीक अहमद को हर साल 12 अरब का नुकसान हो रहा है.