महोबा: निदेशक कोषागार ने पेंशनरों के चिकित्सा ब्यय प्रतिपूर्ति बिलो में आयकर कटौती न किए जाने के दिए निर्देश-बीके तिवारी
विधान केसरी समाचार
महोबा। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश की मांग पर उप मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ एनआर चक्रवर्ती द्वारा पेंशनरों द्वारा चिकित्सा पर किए गए खर्चों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पर आयकर की कटौती बंद किए जाने के निर्देशों के क्रम में निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश नीलरतन द्वारा प्रदेश के सभी मुख्यध्वरिष्ठ कोषाधिकारियों को पेंशनरों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों में आयकर की कटौती न किए जाने के निर्देश दिए हैं।
उक्त जानकारी वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के महामंत्री बीके तिवारी ने देते हुए बताया कि पिछले चार-पांच सालों से पेंशनरों की चिकित्सा में जो धनराशि खर्च की जाती थी उस पर 10 प्रतिशत आयकर धनराशि काटकर पेंशनरों को प्रतिपूर्ति की जा रही थी जिसे लेकर संगठन द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ से भेंट कर कटौती बंद कराए जाने का अनुरोध किया गया था जिस पर मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर निदेशक कोषागार द्वारा सभी कोषागारों को आदेश निर्गत किए गए हैं।