केसरी मेडिकल स्टोर के मालिक शुमित केसरी ने बताया कि 10 जनवरी की बात है सेम्पल भी लिए और पैसा भी।
सोनभद्र ब्यूरो: शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी द्वारा विभाग से तीन सदस्यी टीम द्वारा जनपद मुख्यालय अंतर्गत रावर्ट्सगंज 10 जनवरी को नगर में मेडिकल पर प्रशासन द्वारा जाकर जांच पड़ताल किया गया जिसमें विभिन्न मेडिकलो पर जाकर सेम्पल व बख्सिस की बात आई हैं जिसमे एक मेडिकल पर विभाग का बाबू नवीन कुमार यादव मूल रूप से चंदौली के निवासी हैं सोनभद्र में तैनात हैं जिनके साथ सन्तोष पाल,ज्योतरीजय द्वारा सेम्पल लिया गया जिसमें सेम्पल के बाद रसीद भी काट कर दिए और सील भी लगाया गया। वही मेडिकल स्टोर के संचालक शुमित केसरी ने बताया कि हम समझ ही नही पाए कि किस बात का पैसा लिए जब सेम्पल ले लिए तो।वही नवीन कुमार यादव अपने को डीआइयो बताते रहे। इतना ही नही मेडिकल मालिक ने बताया कि जेब से पैसा निकाल के हाथ मे थमाए आये दिन इन लोगो की यही रवैया हैं। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, (DRUGS AND COSMETICS ACT) 1940 के अन्तर्गत प्रदेश में मिलावटी, नकली एवं भ्रामक आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी ने क्या कहा-
राजेश कुमार यादव के ऑफिस में इसकी जानकारी लेने पहुचा तो उन्होंने कहा कि हम आज सोमवार को अपने कार्यालय में नही है कल बताएंगे उन्होंने ये भी कहा कि जो करना हो आप करिये हम क्या कर सकते हैं इतना कह के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के प्रचलन से जनजीवन की स्वास्थ्य समस्याओं पर रोकथाम हेतु समिति” की दिनांक 28.06.2023 को सम्पन्न बैठक संबंधी निदेशक आयुर्वेद सेवाये उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं समस्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तर प्रदेश को संबोधित तथा अन्य को पृष्ठाकित अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-3605/96-आयुष-1-2023-54/2023 दिनांक 28.06.2023 तथा पूर्व में निर्गत चिकित्सा अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-3862-सेक-9/पाँच-1992-13/92 दिनांक 01.06.1992 (प्रतियाँ संलग्न)है।
चिकित्सा अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या-1267-सेक-9,पाँच-92-67/92 दिनांक 21.02.1992 द्वारा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन 1897) की धारा 21 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, (DRUGS AND COSMETICS ACT) 1940 (अधिनियम संख्या-23/1940) की धारा 33 “छ” के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-733/16-10-721/70 दिनांक 15.02.1977 का अतिक्रमण करके शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों, उत्तर प्रदेश के समस्त आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्साधिकारियों और उत्तर प्रदेश में समस्त राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों के प्राचार्यों को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए निरीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया है।