कन्नौजः यातायात नियमों का प्रत्येक दशा में कड़ाई से पालन किया जाये -जिलाधिकारी

 

विधान केसरी समाचार

कन्नौज। जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की आयोजित बैठक के दौरान संबधिंत अधिकारियो को निर्देश दिये। दो पहिया और चार पहिया वाहन छोटे बच्चों को कतई न दें। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि स्कूलों में यातायात नियमों के जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाए। अभिभावकों को चाहिये कि बच्चों को 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही वाहन दें। ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद ही बच्चों को वाहन चलाने दे। बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के साथ ही उसकी उपयोगिता भी बतायी जायें। उन्होंने कहा कि माह दिसम्बर में दुर्घटनाओं से 24 की मृत्यु हुई, जो अत्यंत दुःखद है। उन्होंने निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं पर विराम लगाने हेतु हर संभव प्रयास किये जायें। उन्होंने ओवर स्पीड एवं रॉन्ग साइड तथा नशे के हालत में गाड़ी चलाने व वाहन चलाते समय सीटबेल्ट/हेलमेट का प्रयोग न करने एवं यातायात नियमों का पालन न करने वालो के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए ।

श्री शुक्ल ने यूपीडा को निर्देश दिए कि कैटल फेंसिंग के अंतर्गत 71 किमी लं0 में जो जाली लगाई जा रही है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्लानिंग तैयार की जाए कि सबसे अधिक दुर्घटनाएं कहां पर हो रही है। इसके उपरांत कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने एनएच को निर्देश दिए की सड़क में अनाधिकृत कट को बंद किया जाए। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, अंडर एज ड्राइविंग, वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न होना, स्कूल वाहन मानको के अनुरूप न पाए जाने पर, बिना फिटनेस वाहन का संचालन, व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस का ना लगे होना तथा क्रियाशील होने की दशा में, मोडिफाइड साइलेंसर तथा प्रेशर हॉर्न लगे होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जाएद्यउन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को यातायात नियमों का पालन कराने एवं अपने कर्तव्यो का निर्वहन निष्ठापूर्वक कराने के निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, एआरटीओ, जिला विद्यालय निरीक्षक आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।