मीरगंज: हेराफेरी की गंभीर धाराओं के मुकददमें के बांछित आरोपी सहायक चकबंदी अधिकारी व चकबंदी लेखपाल को पुलिस ने भेजा जेल
विधान केसरी समाचार
मीरगंज। हेराफेरी की गंभीर धाराओं में दर्ज मुकददमे में बांछित चल रहे दो आरोपियां सहायक चकबंदी अधिकारी एवं चकबंदी लेखपाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने के उपरांत न्यायालय में पेश किया गया। जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
बता दें कि विगत वर्ष 2023 में मुकददमा अपराध संख्या 282ध्2023 धारा 420 व 467 व 468 व 471 व 120 बी भादवि व 2ध्3 सार्वजनिक सम्मत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा में पीड़ित पक्ष के माध्यम से मीरगंज कोतवाली में मुकददमा दर्ज कराया गया था, जिसमें सुनील कुमार पुत्र तेजराम सिंह निवासी मोहल्ला सर्वोदय नगर स्टेट बैंक के सामने थाना सुभाष नगर जनपद बरेली (सहायक चकबंदी अधिकारी) व रामवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी 5ध्83 गंगा नगर कालौनी निकट सिख गुरूद्वारा वदायूं रोड थाना सुभाष नगर जनपद बरेली नामजद आरोपी थे।
दोनों आरोपी जिम्मेदार उसी समय से फरार चल रहे थे। जिनकी मीरगंज पुलिस को तलाश काफी समय से थी। दोनों आरोपियों को मीरगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कुंवर वहादुर सिंह के नेत्त्व वाली पुलिस टीम में शामिल एसआई राजकुमार व हेड कांस्टेवल रामवीर सिंह व कांस्टेवल सोनू कुमार ने वुधबार दोपहर के समय बरेली महानगर के रेलवे जक्शन से हिरासत में ले लिया गया। प्रभारी निरीक्षक कुंवर वहादुर सिंह ने बताया कि उक्त मामले के दोनों आरोपियों को रेलवे जक्शन से गिरफतार कर विधिक कार्यवाही के उपरांत न्यायालय में पेश किया गया। जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।