बलिया: सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दी राहत, बने रहेंगे गाजीपुर सांसद
विधान केसरी समाचार
बलिया/गाजीपुर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षित फैसला को आज अंतिम मुहर लगाते हुए सांसद अफजाल अंसारी पर लगे गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा को रद्द कर दिया। अब अफजाल अंसारी के सांसदी पर लटकी तलवार खत्म हो गई। वह गाजीपुर सांसद बने रहेंगे। वहीं राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के वकीलों ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वह ऊपरी अदालत में जाएंगे। ज्ञातव्य हो कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में लगे हुए गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा को बढ़ाने की अपील हाई कोर्ट में दाखिल की थी ।इसके पहले अफजाल अंसारी की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव लड़े और गाजीपुर सांसद भी बने ।आज हाईकोर्ट ने उनको बड़ी राहत देते हुए उनकी याचिका मंजूर करते हुए गैंगस्टर कोर्ट द्वारा लगाए गए 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अफजाल अंसारी के समर्थकों में खुशी का माहौल है ,सभी समर्थक खुशी से झूम उठे।