शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मुंबई के जुहू इलाके में उनके रेसिडेंशियल प्रीमेसेस और पवना झील के पास फार्म हाउस को ED ने कथित क्रिप्टो असेट पोंजी स्कीम मामले में अस्थायी रूप से जब्त किया था. इसी संपत्ति को खाली करने की नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है.
वरिष्ठ वकील प्रशांत पाटिल के माध्यम से आज जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच के सामने याचिका दायर की जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और मामले को गुरुवार की दोपहर को सुनवाई के लिए रखा है.
इस याचिका में कुंद्रा ने कहा 27 सितंबर, 2024 को एविक्शन नोटिस जारी करने के लिए ईडी की ओर से मनमाने काम के खिलाफ अपने अधिकार और अपने परिवार के आश्रय की रक्षा के लिए आदेश दिए जाने को मांग की है. जिसमें कुंद्रा और उनकी पत्नी को 10 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति मुंबई में रेसिडेंशियल घर और पुणे में फार्म हाउस खाली करने का निर्देश दिया गया है. ED ने उन्हें 3 अक्टूबर को एविक्शन नोटिस दिया था.
आपको बता दें की साल 2018 से यह कार्रवाई चल रही है, जब ईडी ने अमित भारद्वाज के खिलाफ कथित क्रिप्टो एसेट्स पोंजी स्कीम में मामला दर्ज किया था. जिसमें आरोप है कि शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर बिटकॉइन के रूप में निवेशकों से 6 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी.
याचिका में कहा गया है कि इस मामले में कपल ईडी के साथ सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने उन्हें साल 2018 से 2024 के बीच ईडी द्वारा भेजे गए सभी समन का जवाब दिया है.