बाराबंकीः डीएम ने की उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण की समीक्षा, अधिकारियों को भ्रमण सील रहकर किसी भी दशा में उर्वरकों की अधिक दर पर बिक्री न होने के दिए निर्देश
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बाराबंकी। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार की अध्यक्षता में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें कृषि, सहकारिता, पीसीएफ, इफको के अधिकारियों के साथ-साथ जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेता उपस्थित रहें।
बैठक में जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में वर्तमान 3137 मी०टन डीएपी तथा 7907 मी०टन एनपीके उपलब्ध है। विगत 02 दिनों में जनपद में प्राप्त पीपीएल एवं कोरोमण्डल कम्पनी की डीएपी की रैंक से पीसीएफ के माध्यम से प्राप्त स्टाक का 30 प्रतिशत समितियों पर प्रेषित कराया जा रहा है तथा शेष स्टाक निजी क्षेत्र के बिक्री केन्द्रों पर आपूर्ति किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आज जनपद में एनएफएल कम्पनी की टीएसपी के रैक प्राप्त हुई है. जिसमें से पी०सी०एफ० को 30 प्रतिशत तथा शेष स्टाक निजी बिक्री केन्द्रों पर आपूर्ति कराया जा रहा है। कल आईपीएल कम्पनी की डीएपी मात्रा 654 मी०टन तथा टीएसपी 641 मी०टन की प्राप्त हो रही है, साथ ही इफको की डी०ए०पी०ध्एन०के० पी०एस० की एक रैक प्राप्त हो जायेगी तथा आगामी 02 से 03 दिनों में कृभको एन०पी० के० 12रू32रू16 की रैंक प्राप्त हो जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा जनपद के थोक उर्वरक विक्रेताओं के गोदाम में उपलब्ध फास्फेटिक उर्वरकों की समीक्षा की गयी तथा कड़े निर्देश दिया गया कि किसी भी दशा में गोदामों में उर्वरकों का अनावश्यक भण्डारण न किया जाए तथा जो भी उर्वरक उपलब्ध हो वह तत्काल फुटकर विक्रेताओं को आपूर्ति किया गया ताकि कृषकों को सुगमतापूर्वक सभी उर्वरक प्राप्त हो सकें। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जनपद में प्राप्त होने वाली रैकों से तत्काल फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर आपूर्ति कराते हुए तत्काल एक्नॉलेजमेन्ट सुनिश्चित करायें ताकि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न आने पाये। किसी भी दशा में निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरकों की बिक्री न हो तथा कृषकों को उनकी जोत एवं फसल संस्तुति के अनुसार उर्वरक पी०ओ०एस० मशीन से ही उपलब्ध करायी जाए। कृषि विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि आवंटित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण सील रहकर यह सुनिश्चित करायें कि किसी भी दशा में उर्वरकों की अधिक दर पर बिक्री न होने पाये। तथा जांच के दौरान यह भी देखा जाए कि जिन विक्रेताओं द्वारा कृषकों को अधिक अधिक मात्रा में उर्वरक बिक्री की गयी हो उन कृषकों से फीडबैक भी प्राप्त करें कि वास्तव में उनके द्वारा उर्वरक प्राप्त किया गया है अथवा नहीं, यदि कोई विक्रेता इसमें दोषी पाया जाए अथवा अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाये तो तत्काल उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
कृषकों से अपील की गयी कि जनपद के सभी समितियों तथा निजी बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों की उपरोक्तानुसार आपूर्ति करायी जा रही है. कृषक भाई अपनी जोतध्अभिलेखों के अनुसार फसल की संस्तुत मात्रा में उर्वरक पी०ओ०एस० मशीन से निर्धारित दर पर प्राप्त करें तथा पीओएस मशीन की रसीद विक्रेता से अवश्य प्राप्त करें।