Sonebhadra: नवरात्री में देवी जागरण न करने पर भोजपुरी आर्टिस्ट के सयोंजक विकाश कुमार,अन्तरा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज।

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दिनेश पाण्डेय ब्यूरो

2 लाख में किया गया था बुक 1 लाख 70 हजार एडवांस जमा किया गया था अन्तरा सिंह आकर कार्यक्रम नही की।

सोनभद्र। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. सोनभद्र राजेन्द्र पुत्र श्रई राम नरेश निवासी बहुअरा, पोस्ट बहुअरा,सोनभद्र 1- विकास कुमार पुत्र गनेश पोद्दार 2. अन्तरा सिंह पुत्री अज्ञात समस्त निवासीगण गनेश पोद्दास, पटना कोर्कटेक लाज, विल घाटसालो आर.टी.ए. घाटसालों, इस्ट सिंघोनम, झारखण्ड-विपक्षीगण अं०धारा 156 (3) दं0 प्र0सं0 वर्तमान 175 (3) B.N.S. थाना- रावर्टसगंज, प्रार्थी उपरोक्त पते का निवासी है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का हरिजन व्यक्ति है। प्रार्थी ने नवरात्री देवी जागरण कार्यक्रम के लिए दिनांक 18.04.2024 को भोजपुरी आर्टिस्ट के सयोंजक विकाश कुमार को मु0 2,00,000/- रु0 में बुक किया गया था जिसमे प्रार्थी अपने भतीजे रवी कुमार के खाता में एडवांस 1,70,000/-रु0 जा किया गया तथा शेष नगद भुगतान कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त देने की बात तय हुयी कार्यक्रम के संयोजक विकास कुमार ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि उसके टीम में अंतरा सिंह है उक्त महिला आर्टिस्ट अतंरा सिंह, प्रियंका को कार्यक्रम में लायेंगे। अंतरा सिंह प्रियंका के कार्यक्रम को देखने के लिये भारी भीड़ बहुअरा बंगला पर एकत्रित हुयी थी प्रार्थी ने महिला आर्टिस्ट अतंरा सिंह प्रियंका के लिए होटल U.D. (यूडी), लोढी में 4 कमरे क्रमशः 209, 210, 211, 212 बुक किये गये जिसमकें अर्टिस्ट अंतरा सिंह प्रियंका कमरा नं0-212 में रुकी और बिना कार्यक्रम किये ही देर रात में ही चली गयी जिससे प्रार्थी का कार्यक्रम सम्पन्न नहीं हो सका। प्रार्थी की आर्थिक क्षति मु 5,00,000/-रु लगभग और कार्यक्रम में आये श्रोतागण के द्वारा काफी सामाजिक क्षति हुयी। प्रार्थी द्वारा पुछे जाने पर संयोजक विकास कुमार द्वारा प्रार्थी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दिया जा रहा है कि साले, चमार जाति के हो तुम्हें चमार बना देंगे और तुम्हारे लड़के को उठवा देंगे इस प्रकार अंतरा सिंह प्रियंका व संयोजक विकाश कुमार प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करते हुए पैसा भी ले लिये और कार्यक्रम को सम्पन्न भी नहीं किये समाज के लोगों के बीच जाति सूचक शब्दों की गाली देकर अमपानित भी किया तथा पैसा मांगने पर जान-माल की धमकी दे रहे है। थाना इलाका पर कार्यवाई न होने पर प्रार्थी ने दिनांक 31.08.2024 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक को सूचना दिया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। विपक्षीगण बराबर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जानमाल की धमकी देता रहा। विपक्षीगण ने जानबुझकर संज्ञेय अपराध कारित किया है। वही कोट के आदेस पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर 504,506,420,3(2)v,3(1)द,3(1)घ के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।