दिनेश पाण्डेय ब्यूरो
कुछ दिन पूर्व इंजेक्शन लगाने से बच्चे की हुई थी मौत।
सोनभद्र। मु0अ0सं0- 98/2024, धारा-318(4),105 BNS व 16 इण्डियन मेडिकल काउसिंल एक्ट 1956 में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। किर्ती आजाद बिंद पुत्र स्व0 रामप्यारे बिन्द नोडल अधिकारी पंजीयन निजी चिकित्सालय सोनभद्र मूलपता ग्राम जगतपुर थाना सुरियावा जनपद संत रबिदास नगर भदोही उपस्थित थाना हाजा आकर बाबत ग्राम पिण्डारी में तथा कथित चिकित्सक महेश कुमार शर्मा पुत्र कान्ता राम निवासी ग्राम महरीकला थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र द्वारा बिना पंजीयन व चिकित्सीय डिग्री के चिकित्सालय का संचालन करना तथा बच्चे को इंजेक्शन लगा देना जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दिये। तहरीर के आधार पर थाना बीजपुर पर मु0अ0सं0- 98/2024, धारा – 318(4),105 BNS व 16 इण्डियन मेडिकल काउसिंल एक्ट 1956 पंजीकृत किया गया।अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध पर प्रभावी रोकथाम लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) तथा क्षेत्राधिकारी दुद्धी के निकट पर्यवेक्षण में थाना बीजपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त महेश कुमार शर्मा पुत्र कान्ता राम निवासी ग्राम महरीकला थाना बीजपुर सेवकामोड़ तिराहे के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यही नही जनपद में ऐसे कई हॉस्पिटल है जो अप्रशिक्षित झोला छाप डॉक्टर बनके इलाज कर रहे हैं उसी के संरक्षण दाता कोई न कोई बना रहता है जिससे कि हौसला इन सब का बना होता है जनपद मुख्यालय पर दलाली करने वाली व्यक्ति तक हॉस्पिटल का संचालन करता है और जरूरत पड़ने पर सर्जन तक बन जाना पड़ता हैं।