कन्नौजः एसपी के निर्देशन मे पुलिस ने विद्यालय बचपन एण्ड ए0एच0पी0एस0 स्कूल किया कुर्क

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विधान केसरी समाचार

कन्नौज। पुलिस द्वारा, अभियुक्त नवाब सिंह यादव व नीलू यादव की गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत अपराध से अर्जित 05,50,20,600/- रूपये कीमत का एक विद्यालय (बचपन एण्ड ए0एच0पी0एस0 स्कूल) कुर्क किया गया।
पुलिस अधीक्षक कन्नौज अमित कुमार आनंद के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में जनपद कन्नौज पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 23.12.2024 को क्षेत्राधिकारी नगर कमलेश कुमार के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कन्नौज व विवेचक प्रभारी निरीक्षक गुरसहायगंज द्वारा गैंगस्टर एक्ट में कानूनी कार्यवाही के तहत मु0अ0सं0 798/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तगण 1.नवाब सिंह यादव पुत्र स्व0 चेतराम 2. वीरपाल उर्फ नीलू यादव पुत्र स्व0 चेतराम निवासीगण ग्राम अडंगापुर थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज के विरूद्ध धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। जिसमें श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा वाद संख्या 1481/2024 सरकार बनाम नवाब सिंह आदि का तिर्वा खास परगना व तहसील तिर्वा थाना तिर्वा जनपद कन्नौज में स्थित गाटा सं0 609 रकबा 0.809 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 1/2 भाग यानी 0.405 हे0 भूमि दिनाँक 20.06.2015 में क्रय करके उस पर निर्मित एक विद्यालय (बचपन एण्ड ए0एच0पी0एस0 स्कूल) जिसकी कीमत 05,50,20,600/- रूपये को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत दिनांक 17.12.2024 को कुर्क करने का आदेश पारित करते हुए उपरोक्त सम्पत्ति का प्रशासक बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज को नियुक्त किया गया। उक्त आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत तिर्वा खास परगना व तहसील तिर्वा थाना तिर्वा जनपद कन्नौज में स्थित बचपन एण्ड ए0एच0पी0एस0 स्कूल को मुनादी कराकर के नियमानुसार कुर्क किया गया ।

उक्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य के दृष्टिगत विद्यालय का संचालन बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज के संरक्षण में किया जाएगा। इनसे जुडे हुए तथा अन्य व्यक्तियो के जो इस तरह के अपराधों में संलिप्तत है, के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।