लखीमपुर खीरीः पशु क्रूरता एवं गोवध निवारण अधिनियम के अभियुक्त गिरफ्तार
विधान केसरी समाचार
लखीमपुर खीरी। थाना गोला पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 46ध्2025 धारा 3ध्5क ध् 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 (क) पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित अभियुक्त तौहिद उर्फ बातून पुत्र अल्लू को एक राशि गौवंशीय बैल व एक अदद मोटर साइकिल स्प्लेंडर प्लस व एक अदद चाकू व एक अदद कुल्हाडी व एक रस्सी नायालॉन व पालीथीन की थैलिया सहित गिरफ्तार किया गया।पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछितध्वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गोला पुलिस द्वारा उल्ल नदी के किनारे वहद ग्राम बक्खारी थाना गोला खीरी से अभियुक्त तौहिद उर्फ बातून पुत्र अल्लू उम्र 32 वर्ष नि० ग्राम भुडवारा थाना गोला जनपद खीरी के पास से एक राशि गौवंशीय बैल व एक अदद मोटर साइकिल स्प्लेंडर प्लस व एक अदद चाकू व एक अदद कुल्हाडी व एक रस्सी नायालॉन व पालीथीन की थैलिया बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 46ध्2025 धारा 3ध्5क ध् 8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 (क) पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। गौवंशीय बैल को ग्राम बक्खारी के निवासी रामू पुत्र रामऔतार के सुपुर्द किया गया।