अमेठीः मिल्कीपुर उप चुनावः बंद रहेंगी शराब की दुकानें
विधान केसरी समाचार
अमेठी। जनपद अयोध्या के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 273-मिल्कीपुर (अ0जा0) उप निर्वाचन-2025 के दृष्टिगत लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से आबकारी दुकानों की बन्दी एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित/नियंत्रित करने हेतु संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तो के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित करने व अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी निशा अनंत द्वारा संयुक्त प्रान्त अधिनियम-1910 की धारा-59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 उप चुनाव विधानसभा मिल्कीपुर अयोध्या निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन-2025 के मतदान तिथि 05 फरवरी 2025 को विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर की सीमा से 08 कि0मी0 की परिधि में जनपद अमेठी में संचालित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर अनुज्ञापनों को मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व की अवधि अर्थात् 03 फरवरी 2025 के सायंकाल 05 बजे से मतदान दिवस 05 फरवरी 2025 को सायंकाल 05 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति जो बाद में हो, तक बन्द रखा जायेगा तथा उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के अनुज्ञापन शुल्क में छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा।