उन्नाव: न्यायालयों में लम्बित स्टाम्प अपीलध्स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण होगा
विधान केसरी समाचार
उन्नाव। अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार गोंड ने बताया है कि जन सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने हेतु न्यायालयों में लम्बित स्टाम्प अपीलध्स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण एवं उनमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि राज्य सरकार को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त होने के उद्देश्य से भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33ध्47ए(3) के अन्तर्गत प्रचलित कमी स्टाम्प के वादो के त्वरित निस्तारण इस योजना के लागू होने के पूर्व तक योजित किसी भी स्टाम्पवादध्स्टाम्प अपील एवं स्टाम्प निगरानी में यदि पक्षकार सन्दर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प की धनराशि को नियमानुसार देय ब्याज के साथ अदा करने का इच्छुक है, तो पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय में इस बाबत अपना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेगें, तत्पश्चात स्टाम्प कमी की धनराशि तथा ब्याज व 100ध्-रू0 टोकन अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने पर उनके लम्बित वादोंध्अपीलों का निस्तारण हेतु दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक ‘‘समाधान योजना’’ प्रारम्भ की गयी है।
उन्होने ‘‘समाधान योजना’’ के अन्तर्गत आम जनमानस को सूचित किया है कि स्टाम्प कमी की पुष्ट धनराशि नियमानुसार देय ब्याज के साथ जमा करने पर सहमत हो तो आपके वाद को मात्र 100-रू0 के टोकन अर्थदण्ड के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया जायेगा। यदि आप उक्त योजना के अन्तर्गत अपने वाद के निस्तारण के इच्छुक है, तो तद्नुसार न्यायालय में अपनी सहमति पत्र प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकते है।