अम्बेडकरनगरः सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने एक आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सुनाई सजा

विधान केसरी समाचार

अम्बेडकरनगर। दो साल पहले जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने एक आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने पर मामला कार्रवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया।वर्ष 2020 में एक महिला ने जलालपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि गुवापाकड़ निवासी एक युवक से उसकी पुत्री की पहचान थी। आरोपी युवक ने उसकी पुत्री को मिलने के लिए बुलाया था। रात करीब आठ बजे जब उसकी पुत्री मिलने पहुंची तो देखा कि चार पहिया वाहन लिए आरोपी युवक का एक दोस्त सलमान भी वहां मौजूद था। दोनों ने पहले उसकी पुत्री को गाड़ी में बिठा कर कहीं दूर ले जाने का प्रयास किया। मना करने पर दोनों आरोपियों ने पुत्री को जबरन कुछ दूर स्थित एक खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और हालत गंभीर होने पर दोनों उसे वही छोड़कर भाग निकले।