Sonebhadra: लोकसभा सामान्य निर्वाचन तथा 403-दुद्धी (अ०ज०जा०) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान दिवस पर किया गया अवकाश घोषित।

दिनेश पाण्डेय: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अवगत करया है कि प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा 403-दुद्धी (अ०ज०जा०) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव-2024 हेतु मतदान दिवस पर अवकाश घोषित कर दिया गया है।  उन्होंने बताया कि सप्तम चरण को लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2024 व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचन,2024 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) का मतदान 01 जून,2024 शनिवार को सम्पन्न कराया जाना है। उन्होंने बताया कि अवकाश 14 निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 का एक्ट संख्या 26) के अन्तर्गत आता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ऐसी अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकर का प्रयोग किये जाने के उद्येश्य से मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का प्राविधान है। इसी क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचन, 2024 के अंतर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135ख में निहित प्राविधानानुसार अविरल प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।