दिनेश पाण्डेय(ब्यूरो)
होम्योपैथीक विधा का कोई भी चिकित्सक जनपद में प्राईवेट क्लीनिक/अस्पताल संचालित करने के लिये अनुमन्य नही है।
सोनभद्र। प्रमुख सचिव,आयुष,लखनऊ द्वारा आनलाईन समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी फार्मासिस्ट मरीज का उपचार नही कर सकता और न ही चिकित्सालयों में ओ०पी०डी० का कार्य कर सकता है।
अतः जनपद के होम्योपैथिक विभाग से सम्बन्धित प्राईवेट/सरकारी संस्थानों में कार्यरत समस्त फार्मासिस्ट तथा थोक/ फुटकर दवा विक्रेता, प्रमुख सचिव, आयुष, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निर्देशों का अवहेलना करते यदि पाये गये तो उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
कार्यालय में बिना पंजीकरण कराये होम्योपैथीक विधा का कोई भी चिकित्सक जनपद में प्राईवेट क्लीनिक/अस्पताल संचालित करने के लिये अनुमन्य नही है। अतः जो चिकित्सक अभी तक अपने क्लीनिक/अस्पताल का पंजीकरण नही कराये है, वे तत्काल करा लें।