लखीमपुर खीरी: चोरी का माल खरीदने पर सजाः मितौली में 23 साल बाद फैसला आया, 1500 जुर्माना भी लगा
विधान केसरी समाचार
मितौली/लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन को एक बड़ी सफलता मिली है। मितौली थाना क्षेत्र के लोहागढ़ गांव निवासी राम सिंह को 23 साल पुराने चोरी के माल की खरीद के मामले में दोषी करार दिया गया है।
वर्ष 2002 में राम सिंह के खिलाफ चोरी की संपत्ति खरीदने का मामला दर्ज किया गया था। थाना मितौली में दर्ज मुकदमा संख्या 71/2002 में धारा 379 और 411 के तहत कार्रवाई की गई। एसीजेएम (ई) खीरी की अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।
न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के साथ 1,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यक्षमता का प्रमाण है, जो पुराने मामलों में भी अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सफलता से स्पष्ट है कि अपराध करने वालों को कितना भी समय बीत जाए, कानून का शिकंजा उन तक पहुंचकर रहेगा।