लखनऊ: ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में प्रभावी पैरवी से चार अभियुक्तों को कारावास व अर्थदण्ड 

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विधान केसरी समाचार

लखनऊ। थाना जीआरपी चारबाग द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी से 4 अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जीआरपी अनुभाग लखनऊ में चलाए जा रहे ऑपरेशन कंविक्शन दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग लखनऊ द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराए जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव के पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय)ध्नोडल अधिकारी जीआरपी अनुभाग लखनऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अभियोजन अधिकारी व थाना जीआरपी चारबाग पुलिस टीम द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवाई गई।

जिसमें माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ एन.ई.आर. द्वारा दिनांक 17.09.2008 में थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ में पंजीकृत धारा 401 व दिनांक 28.03.2008 थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ पर पंजीकृत धारा 379ध्411 में बृजेश पटेल पुत्र विधार्थी पटेल निवासी ग्राम सिकता खुर्द जिला बेतिया बिहार व सरल साह पुत्र दहारी साह निवासी ग्राम सिकता खुर्द जिला बेतिया बिहार को उक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक अपराध हेतु जेल मे बिताई गई अवधि व 500- रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 7-7 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित होगा।

दिनांक 30.11.2010 को थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ पर पंजीकृत धारा 41ध्411ध्414 में कप्तान पाण्डेय पुत्र रामशंकर पाण्डेय निवासी मवही थाना डीह जिला रायबरेली व बब्लू पाठक पुत्र शम्भूनाथ निवासी कटहेरी थाना सांगीपुर जिला प्रतापगढ़ को उक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक अपराध हेतु जेल मे बिताई गई अवधि व 500ध्- रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 7-7 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित होगा।

दिनांक 11.02.2012 को थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ पर पंजीकृत धारा 379ध्411 में नरेश चन्द्र यादव पुत्र नानिकराम निवासी ग्राम वलीपुर गढी थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद व हृदेश यादव उर्फ जयपाल यादव पुत्र दफेदार यादव निवासी ग्राम वलीपुर गढी थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद को उक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक अपराध हेतु जेल मे बिताई गई अवधि व 1500- रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित होगा। इन मामलों में पैरवीकर्ता थे पैरोकार विनीत कुमार चैकी एन.ई.आर थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ से।